Tuesday, June 17, 2025
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डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme – अंतरजातीय विवाहों को सशक्त बनाना

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Marriage Assistance Scheme

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme: सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और गुजरात में अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक अभूतपूर्व पहल है। यह उल्लेखनीय योजना, पूज्य डॉ. सविताबेन अम्बेडकर के नाम पर, योग्य जोड़ों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा मिल सके। गुजरात में अंतरजातीय विवाह पर विचार करने वालों के लिए डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना को समझना महत्वपूर्ण है।

यह विस्तृत मार्गदर्शिका आपको डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना की विशिष्टताओं से परिचित कराएगी, जिसमें इसके लाभ, पात्रता मानदंड और चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया शामिल है। यह सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और उन जोड़ों का समर्थन करने की दिशा में एक सशक्त कदम है जो पारंपरिक सीमाओं को पार करना चुनते हैं। डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना वास्तव में प्रगति का प्रतीक है।

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme के लाभों का अनावरण

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर्याप्त है और इसे नवविवाहित जोड़े को विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना के तहत दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता ₹2,50,000/- की उदार राशि है। यह महत्वपूर्ण राशि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो अलग-अलग भागों में वितरित की जाती है:

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  • घरेलू खर्चों के लिए सहायता: जोड़े को ₹1,00,000/- की तत्काल सहायता प्रदान की जाती है। इस हिस्से का उद्देश्य घरेलू खर्चों में मदद करना है, जिससे वे अपना नया घर स्थापित कर सकें या आवश्यक उपकरण खरीद सकें। डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme के तहत यह सीधी सहायता शुरुआती वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है।
  • भविष्य के लिए निवेश: ₹1,50,000/- की अतिरिक्त राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) के रूप में प्रदान की जाती है। ये प्रमाण पत्र विवाहित जोड़े के संयुक्त नाम पर जारी किए जाते हैं, जिससे उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश सुनिश्चित होता है। डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना का यह दीर्घकालिक लाभ वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करता है।

कुल मिलाकर, डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना एक साथ अपनी यात्रा शुरू करने वाले जोड़ों के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव प्रदान करती है।

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme के लिए पात्रता मानदंड

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए, जोड़ों को विशिष्ट पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  • निवास: अंतरजातीय विवाह जोड़े में से कम से कम एक व्यक्ति गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, अंतरजातीय विवाह जोड़े के माता-पिता गुजरात राज्य में कम से कम पांच साल से निवास कर रहे होने चाहिए।
  • जाति की आवश्यकता: अंतरजातीय विवाह जोड़े में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • विवाह पंजीकरण और आवेदन समय-सीमा: विवाह आधिकारिक तौर पर पंजीकृत होना चाहिए, और डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme के तहत सहायता के लिए आवेदन विवाह की तारीख से दो साल के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह समय-सीमा पात्रता के लिए महत्वपूर्ण है।
  • धर्म: अनुसूचित जाति के अलावा कोई भी व्यक्ति जो प्रवासी है, उसे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उस प्रांत या राज्य में अछूत नहीं है और वह हिंदू धर्म का पालन करता है। यह खंड योजना के ध्यान पर जोर देता है।
  • पुनर्विवाह की पात्रता: यदि कोई विधुर या विधवा जिसके बच्चे नहीं हैं, पुनर्विवाह करता है, तो वे भी इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होंगे। यह डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है।
  • कोई आय सीमा नहीं: महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme के तहत पात्रता के लिए कोई आय सीमा नहीं है, जिससे यह व्यापक श्रेणी के जोड़ों के लिए सुलभ हो जाती है।

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन करना ई-समाज कल्याण पोर्टल के माध्यम से एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन प्रक्रिया है। इन चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें:

ऑनलाइन आवेदन चरण:

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  • चरण 01: ई-समाज कल्याण पोर्टल पर जाएँ: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
  • चरण 02: होम पेज पर, ‘सिटीजन लॉगिन’ टैब के तहत ‘नया उपयोगकर्ता – कृपया यहां पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें।
  • चरण 03: आधार कार्ड के अनुसार अपना पूरा नाम, लिंग, जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, जाति आदि दर्ज करें, और फिर ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें।
  • चरण 04: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
  • चरण 05: अब, अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ‘यूजर प्रोफाइल’ पर क्लिक करें।
  • चरण 06: सभी अनिवार्य जानकारी भरें और फिर ‘अपडेट’ पर क्लिक करें।
  • चरण 07: प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट करने के बाद, होम पेज पर दिखने वाली डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme का चयन करें; एक आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • चरण 08: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें और नीचे “आवश्यक दस्तावेज़” अनुभाग में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • चरण 09: नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और सहमत हों, फिर ‘आवेदन सहेजें’ पर क्लिक करें।
  • चरण 10: अंत में, आवेदन पत्र जमा करें। भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लेना अत्यधिक अनुशंसित है। आवेदक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आवेदन संख्या भी नोट कर सकते हैं।

आगे की सहायता के लिए, पोर्टल पर आमतौर पर एक विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका उपलब्ध होती है।

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme के लिए आवश्यक आवश्यक दस्तावेज़

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय, सुनिश्चित करें कि आपके पास अपलोड के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार हैं:

  • आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • जाति प्रमाण पत्र (विशेष रूप से अनुसूचित जाति के साथी के लिए)।
  • जब आवेदक का तलाक हुआ था, उससे संबंधित दस्तावेज़ (यदि आवेदक विवाह के समय विवाहित था)।
  • मृत्यु का प्रमाण (यदि आवेदक विवाह के समय विधुर/विधवा था)।
  • तलाक का प्रमाण (यदि पुरुष/महिला विवाह के समय विवाहित था)।
  • मृत्यु का प्रमाण (यदि युवा/महिला विवाह के समय विधुर/विधवा था)।
  • आवेदक का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
  • निवास का प्रमाण (बिजली बिल/लाइसेंस/किराया समझौता/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड में से कोई एक)।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  • बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ/रद्द किए गए चेक की प्रति (आवेदक के नाम पर)।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र (विवाह विवरण प्रपत्र)।
  • योजना प्रशासकों द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज़।

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए सभी आवेदन अटैचमेंट स्पष्ट और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं यह सुनिश्चित करें।

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डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यहां डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय Marriage Assistance Scheme से संबंधित सामान्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं:

  • योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? अनुसूचित जातियों और अन्य हिंदुओं के बीच अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के तहत ₹2,50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जाती है? सहायता दो भागों में वितरित की जाती है: ₹1,00,000/- घरेलू खर्चों के लिए और ₹1,50,000/- विवाहित जोड़े के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में।
  • इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के लिए पात्र है? अंतरजातीय विवाह जोड़े में से एक व्यक्ति गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • क्या इस योजना के तहत आवेदन करने की कोई समय सीमा है? योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन अंतरजातीय विवाह के दो साल के भीतर किया जाना चाहिए।
  • अंतरजातीय विवाह जोड़े के माता-पिता के लिए निवास की आवश्यकता क्या है? अंतरजातीय विवाह जोड़े के माता-पिता गुजरात राज्य में पांच साल से निवास कर रहे होने चाहिए।
  • क्या पुनर्विवाह करने वाले विधुर या विधवाओं के लिए सहायता उपलब्ध है? हां, इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाले विधुर या विधवाओं के लिए सहायता उपलब्ध है।
  • क्या पात्रता के लिए कोई आय सीमा है? नहीं, इस योजना के तहत पात्रता के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
  • योग्य आवेदक योजना के लिए कहां आवेदन कर सकते हैं? योग्य आवेदक ई-समाज कल्याण पोर्टल: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • क्या यह योजना केवल गुजरात के निवासियों पर लागू होती है? हां, योजना के लिए पात्र होने के लिए अंतरजातीय विवाह जोड़े में से एक व्यक्ति गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
  • क्या अन्य धर्मों के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं? नहीं, यह योजना विशेष रूप से हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए है।

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

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